उत्तराखंड हरिद्वार रविवार 30 जून 2024
सीआरपीसी की धारा 144 को लागू कर निषेधाज्ञा लगाई जाती है जिसका अर्थ होता है पांच या इससे अधिक लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते कोरोना कल में लॉकडाउन भी इसी धारा के अंतर्गत था अब इसकी जगह मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अर्थात bnss की धारा 163 को लागू करेंगे धारा 144 के उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था लेकिन अब bnss की धारा 163 का उल्लंघन करने पर धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज होगा