असम पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष को भर्ती घोटाले में 14 साल की कैद
दो अन्य दोषियों को 10 साल और 29 को 4 साल की सजा
उत्तराखंड हरिद्वार मंगलवार 30 जुलाई 2024
असम लोक सेवा आयोग (APSC) के पूर्व अध्यक्ष राकेश पाल को चर्चित कृषि विकास अधिकारी (ADO) भर्ती घोटाले में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है साथ ही ₹200000 का जुर्माना भी लगाया गया है | अदालत ने अन्य 31 आरोपियों को भी सजा सुनाई है |
अदालत ने दोषी करार दिए बसंत कुमार डॉल और सम दूर रहमान को 10 साल की कैद और ₹50000 का जुर्माना लगाया है | बाकी 29 दोषियों को 4 साल की कैद और ₹10000 के जमाने की सजा सुनाई गई है | अदालत में 22 जुलाई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में भानगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में पाल सहित 32 लोगों को दोषी ठहराया था | न्यायाधीश दीपांकर ठाकुरिया ने साक्ष्य के अभाव में 11 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया वही आयोग के सदस्य विनीता रीज सरकारी गवाह बन गई थी | इस मामले में 44 आरोपी थे जिसमें आयोग के चार सदस्य एक कर्मचारी तीन बिचौलिए और 36 अभ्यर्थी शामिल थे | चयनित नहीं हुए एक उम्मीदवार की शिकायत पर इस मामले की जांच हुई थी |