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दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश कोरोनिल से जुड़े आपत्तिजनक पोस्ट हटाए रामदेव

पोस्टर हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया

उत्तराखंड हरिद्वार : दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को योग गुरु रामदेव को कोविद-19 के इलाज के लिए कोरोनल के इस्तेमाल से संबंधित कुछ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है |

न्यायमूर्ति Anùp Jairam Bhambani की पीठ ने कहा कि वह रामदेव के खिलाफ चिकित्सकों के कई सांगा द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर रहे हैं | न्यायमूर्ति ने कहा प्रतिवादी को तीन दिनों में आपत्तिजनक ट्वीट हटाने के निर्देश दिए जाते हैं | पीठ ने कहा कि अगर निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो सोशल मीडिया मंच एक इस सामग्री को हटा देगा | यह याचिका रामदेव उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ चिकित्सक संघ द्वारा दायर 2021 के मुकदमे का एक हिस्सा है | न्यायमूर्ति ने 21 May को इस मुद्दे पर आदेश सुरक्षित रख लिया था | रामदेव ने  ए प्रमाणित दावे करते हुए कोरोनल को कॉविड-19 की दवा बताया था जबकि इस रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवा के तौर पर लाइसेंस मिला था |

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