राज्यों के बार काउंसिल नए वकीलों से ज्यादा शुल्क नहीं ले सकते
पंजीकरण शुल्क पर उच्चतम न्यायालय दिया अहम फैसला
उत्तराखंड हरिद्वार : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि राज्यों के बार काउंसिल नए वकीलों से अधिवक्ता अधिनियम 1961 मैं पहले से चली आ रही राशि से अधिक पंजीकरण शुल्क नहीं ले सकते | फैसले से हर साल वकालत के पैसे में आने वाले 70 से 80 हजार युवा वकीलों को लाभ होगा |
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्यों के बाहर काउंसिल सामान्य वर्ग के वकीलों से 750 रुपए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वकीलों से 125 रुपए से अधिक का पंजीकरण शुल्क नहीं ले सकते | अलग-अलग राज्यों के बार काउंसिल द्वारा नए वकीलों से पंजीकरण व अन्य विवेक मदों में 42000 रुपए तक पंजीकरण शुल्क लेते हैं | मुख्य न्यायाधीश डी य चंद्रचूड़ और न्याय मूर्ति जीवी परडींवाला की पीठ में कानून में तै रकम से अधिक लेना हास्य पर खड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के खिलाफ प्रणालिगत भेदभाव को बढ़ावा देता है |