हाई कोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा के 50 आरोपियों को दी डिफॉल्ट जमानत
पुलिस ने 90 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया
उत्तराखंड हरिद्वार बृहस्पतिवार 29 अगस्त 2024
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा के 50 आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत ( निर्धारित समय तक चार्ज शीट दाखिल नहीं करने पर ) दे दी है |
शनिवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्याय मूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था |
हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसके तहत 90 दिन बीत जाने के बाद आरोप पत्र पेश नहीं करने पर और समय दिया गया था | हिंसा के आरोपी मुजम्मिल सहित 49 अन्य आरोपियों ने उच्च न्यायालय में डिफॉल्ट जमानत प्रार्थना पत्र पेश कर कहा था कि पुलिस ने उनके खिलाफ 90 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है और ना ही रिमांड बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट कारण बताया |
ज्ञात हो कि इसी साल फरवरी 2024 में हल्द्वानी में भयंकर हिंसा हुई थी जिसमें उसे समय देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी किए गए थे |