उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के अंतर्गत शादी का पंजीकरण नहीं तो योजनाओं का लाभ भी नहीं
उत्तराखंड हरिद्वार शनिवार 14 सितंबर 2024
उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता ( UCC ) लागू होने के साथ शादी का पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा , ऐसा नहीं करने वालों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा |
शुक्रवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में संहिता की नियमावली के अंतिम चरण की समीक्षा और कार्यान्वयन पर विचार विमर्श किया गया | कहां गया कि संहिता में शादी पंजीकरण अनिवार्य तौर पर करने के प्रावधान के तहत परिवहन के लिए सरकार को उपाय करने होंगे |
बैठक में तय हुआ कि राज्य सरकार चाहे तो सरकारी सेवाएं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वालों के लिए शादी का पंजीकरण अनिवार्य कर सकती है | तय समय के बाद सरकार योजना का लाभ देने से इनकार कर सकती है | उसे जारी रखने के लिए पहले पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा |
बैठक में मुख्य सचिव और समान नागरिक संहिता समिति सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए बनने वाली नियमावली को अंतिम रूप देने में सभी विभागों को सहयोग व समन्वय के निर्देश दिए | UCC में प्रावधान है कि जिस तारीख से UCC लागू होगा उसके 6 माह तक उन जोड़ों को पंजीकरण करवाने का समय दिया जाएगा जो समान नागरिक संहिता लागू होने की तारीख से पहले से शादीशुदा है | जो UCC लागू होने की तिथि या उसके बाद शादी करेंगे उनको सिर्फ 3 महीने का समय मिलेगा |
दोनों श्रेणी में अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा | जब भी पंजीकरण करवा लेंगे उन्हें पहले की तरह लाभ ले सकते हैं | बैठक में UCC सदस्य मनु गॉड , सुरेखा डंगवाल , पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार , विशेष प्रमुख सचिव Amit Sinha , प्रमुख सचिव रमेश कुमार , सुधांशु आदि मौजूद थे |
Report : Amit Kulshrestha