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उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग ने निजी विश्वविद्यालय पर अपनाया सख्त रवैया

आरटीआई का उल्लंघन करने पर पुलिस के जरिए नोटिस

उत्तराखंड हरिद्वार मंगलवार 17 सितंबर 2024

सूचना के अधिकार अधिनियम का लगातार उल्लंघन कर रहे एक निजी विश्वविद्यालय के खिलाफ राज्य सूचना आयोग ने सख्त रवैया अपनाया है | आयोग ने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है की विश्वविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी और अपील के अधिकारी को अगली तारीख पर आयोग के समक्ष पेश किया जाना सुनिश्चित करें | अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी |

ऐसा संभव है पहली बार है जब राज्य सूचना आयोग को नोटिस तामील करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को निर्देश देने पड़े | यह कार्यवाही चकराता रोड स्थित हिमगिरी जी विश्वविद्यालय के खिलाफ की गई है जिसके बेपरवाह रवैया के चलते आयोग के समक्ष चार आरटीआई पर सुनवाई काफी समय से लंबित है |

यह चार आरटीआई बिहार के समस्तीपुर निवासी रजनीश तिवारी , दरभंगा निवासी डॉक्टर प्रवीण कुमार और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी डॉक्टर बसंत कुमार ने दाखिल की हुई है | उन्होंने विश्वविद्यालय में नियुक्ति संबंधी व अन्य कुछ सवाल किए हैं जिसकी सूचना उन्हें ना तो विश्वविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी से मिली , ना ही अपील अधिकारी ने जवाब दिए | ऐसे में तीनों अपील करता ने राज्य सूचना आयोग के सामने बीती May से अगस्त माह के बीच अपनी अपनी अपील दाखिल की जिन पर आयोग ने बीती जनवरी-फरवरी मार्च , May और जून में हर तारीख पर विश्वविद्यालय से जवाब मांगा लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से ना कोई पेश हुआ ना ही लिखित जवाब दाखिल किया | आयोग ने सख्त रूप अपनाते हुए चारों अपील को संबंध करके संयुक्त आदेश पारित किया है |

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