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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश , आईआईटी धनबाद को उत्तर प्रदेश के दलित समुदाय के छात्र को देना होगा प्रवेश

  1. नई दिल्ली मंगलवार 1 अक्टूबर 2024

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के दलित समुदाय के दिहाड़ी मजदूर के बेटे को आईआईटी धनबाद में प्रवेश देने का निर्देश दिया है | यह छात्र समय पर प्रवेश फीस देने में असफल रहा था | शीर्ष कोर्ट ने कहा हम ऐसे प्रतिभाशाली युवा को जाने नहीं दे सकते | गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से आने वाले याचिका करता अतुल कुमार ने 24 जून को शाम 4:45 बजे तक ग्रामीणों से 17500 की राशि एकत्र की पर शाम 5:00 की समय सीमा से पहले ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सका था |

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस D Y Chandrachud  , जस्टिस J B Pardiwala , और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्देश दिया कि याचिका करता अतुल कुमार को आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जाए | पीठ ने कहा छात्र को समायोजित करने के लिए एक अतिरिक्त seat बनाई जाए ताकि किसी अन्य छात्र के प्रवेश में कोई दिक्कत ना आए | याचिका करता Rs 17500/- की राशि व्यक्तिगत रूप से जमा करेगा | याचिका करता को इस बैच में प्रवेश दिया जाए जिसमें वह चयनित हुआ था | उसे छात्रावास जैसे सभी लाभ भी दिए जाने चाहिए |

Report  : Amit Kulshrestha

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