उत्तराखंड हरिद्वार 28 जून 2024
केंद्र सरकार आगामी 1 जुलाई से बदल रही है कानून जिसके अंतर्गत धार्मिक भावनाएं आहत करने पर धारा 302 में मुकदमा दर्ज होगा धारा 302 आईपीसी की नहीं बल्कि भारतीय न्याय संहिता यानी bns 302 होगी अब तक ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 298 में मुकदमा दर्ज होता था धारा 302 के तहत हत्या के केस दर्ज होते थे अब हत्या में bns की धारा 103 मैं केस दर्ज होगा आईपीसी में हत्या की परिभाषा धारा 300 में थी जबकि मुकदमे हत्या के लिए दंड 302 में दर्ज होते थे इसी तरह bns मैं हत्या की परिभाषा 101 में है और मुकदमे 103 में दर्ज किए जाएंगे