लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी की योग्यता से जुड़ी पोस्ट हटाने का आदेश
उत्तराखंड हरिद्वार बुधवार 24 जुलाई 2024
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को गूगल और X को ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश दिए हैं जिम आरोप लगाया गया था कि अंजलि बिरला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी होने के कारण संघ लोक सेवा आयोग ( यूपीएससी ) की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई | हाई कोर्ट ने X , गूगल केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अज्ञात पशुओं को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब तलब किया है |
जस्टिस नवीन चावला ने अंतरिम आदेश में X और गूगल को 24 घंटे के भीतर पोस्टर हटाने के निर्देश दिए हैं साथ ही अदालत ने अज्ञात व्यक्तियों को इस संबंध में बिरला के खिलाफ मानहानि कारक आरोप लगाने से भी रोक दिया है | अदालत ने कहा कि अंजलि प्रथम दृष्टि या यह साबित करने में सफल रही है कि विचाराधीन पोस्ट मानहानि कारक है | अंजलि की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने तर्क दिया कि ऐसा आप वर्ष 2021 में भी सामने आया था लेकिन तथ्यों की जांच के बाद बिरला के भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा अधिकारी होने का खुलासा होने के बाद विवाद शांत हो गया | उन्होंने कहा उनकी मोहब्बत की वर्ष 2021 में अधिकारी बन गई थी लेकिन नित और यूपीएससी परीक्षा विवाद के चलते यह बातें फिर से सामने आ रही हैं | सोशल मीडिया पोस्ट ऐसा महसूस करती है कि हम सभी इसका हिस्सा है | उन्होंने कहा मेरी निजी तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की जा रही है और कहा जा रहा है कि मैं एक मॉडल हूं |