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थर्ड पार्टी बीमा के लिए PUC प्रमाण पत्र अब जरूरी नहीं

उत्तराखंड हरिद्वार : सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक आदेश में पहले लगाई गई उस आदेश को हटा दिया गया है जिसके तहत वाहनों को थर्ड पार्टी बीमा का लाभ उठाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की जरूरत थी  | 10 अगस्त 2017 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त लगाई थी |

जस्टिस ए एस ओ का वह जस्टिस एजी मसीही की पीठ मैं जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के एक आवेदन को मंजूर कर लिया है जिसमें इस आदेश के बारे में चिंताएं उजागर की गई थी | सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष कहा की थर्ड पार्टी बीमा के बिना दुर्घटना पीड़ितों को सीधे वाहन मालिकों से मुआवजा मांगने की आवश्यकता है जिनके पास अक्सर भुगतान की क्षमता नहीं होती है | उन्होंने यह भी कहा की PUC प्रमाण पत्र की जरूरत के कारण कई वाहन मालिक थर्ड पार्टी बीमा भी नहीं करते हैं | इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं  | मेहता की दलीलों से सहमत पीठ ने 2017 के आदेश में लगाई गई इस शर्त को हटा लिया है |

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