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उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बनभूलपुरा दंगे के मामले पर राज्य सरकार को आपत्ति दाखिल करने के निर्देश दिए

उत्तराखंड नैनीताल बुधवार 25 सितंबर 2024

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के बेटे Abdul Moed , जावेद सिद्दीकी की डिफॉल्ट अपील में दायर जमानत प्रार्थना पत्र को सुना | वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने दोनों की डिफॉल्ट बल पर सरकार को अंतिम अवसर देते हुए दो हफ्ते के भीतर आपत्ति पेश करने के लिए कहा है |

कोर्ट ने Moed के मामले में 26 अक्टूबर व जावेद के मामले में 13 अक्टूबर की तिथि नियत की है | याचिका करता की ओर से कहा गया है की कोर्ट ने पहले सफिया मलिक को जमाना दी उसके बाद अन्य इसमें शामिल 50 लोगों को जमानत दी गई है उसे ही आधार मानते हुए उन्हें भी जमानत पर रिहा किया जाए | याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने बिना मामले की जांच किया उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर दिया है |

Report  : Amit Kulshrestha

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