उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का दो माह में सत्यापन कर रिपोर्ट दें
फर्जी दस्तावेज के मामले में सरकार को निर्देश
उत्तराखंड हरिद्वार बुधवार 17 जुलाई 2024
उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल ने राज्य सरकार को प्राइमरी और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पे करीब 3:30 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन दो माह में पूरा कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं | मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने इन शिक्षकों की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की |
सनी के दौरान राज्य सरकार ने प्रगति रिपोर्ट पेश कर कहा कि प्रदेश के 80% शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है | शेष 20% के प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो पाई है क्योंकि इन 20% शिक्षकों ने शिक्षा और योग्यता के जो प्रमाण पत्र पेश किए हैं वह राज्य से बाहर के संस्थानों के हैं | इनमें से कहीं ने जम्मू कश्मीर रुहेलखंड विश्वविद्यालय सहित अन्य राज्यों के दस्तावेज पेश किए हैं इसलिए इनकी जांच के लिए और समय दिया जाए | खंडपीठ के समक्ष सरकार ने कहा कि फर्जी दस्तावेज पर नियुक्त शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही जारी है | कुछ शिक्षकों ने इस कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी है |