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उत्तराखंड में लागू हुई केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की कैशलेस इलाज की योजना

उत्तराखंड देहरादून शुक्रवार 4 अक्टूबर 2024

उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना में घायलों को अब आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों में 1.50 Lakh रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा | यह सुविधा आयुष्मान योजना से अलग होगी | घायलों के लिए इलाज पर खर्च राशि का भुगतान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय करेगा | इस नई व्यवस्था को प्रदेश में लागू कर दिया गया है | राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिए हैं |

जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं भी हैं और सड़क दुर्घटना में घायल हो जाते हैं तो उन्हें भी नई व्यवस्था के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी | अस्पतालों का इलाज पर आने वाले खर्च का भुगतान मंत्रालय की तरफ से किया जाएगा | राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ आनंद श्रीवास्तव ने बताया की सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की अस्पताल में E – डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट जनरेट होगी | इस आईडी से उपचार शुरू हो जाएगा | इस सुविधा के लिए मरीज के पास आयुष्मान या किसी अन्य योजना का कार्ड होना भी अनिवार्य नहीं है |

Report  : Amit Kulshrestha

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