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विदेश जाने के लिए सबको नहीं लेना होगा टैक्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र

उत्तराखंड हरिद्वार सोमवार 29 जुलाई 2024

विदेश जाने के लिए टैक्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र अनिवार्य करने के बजट प्रस्ताव पर सोशल मीडिया में आक्रोश के बाद केंद्र सरकार ने रविवार को स्पष्टीकरण जारी किया है |

वित्त मंत्रालय ने कहा है अगर व्यक्ति गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में शामिल है और आयकर या संपत्ति कर अधिनियम के मामलों की जांच में उसकी उपस्थिति जरूरी है तब ही टैक्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र लेना होगा | 10 Lakh रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष कर बकाया होने पर भी प्रमाण पत्र जरूरी होगा

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